क्र.स. |
प्रकरण की प्रकृति |
दण्ड/ कार्यवाही |
1 |
1) परीक्षा के दौरान बोर्ड के नियम/निर्देश, ई- प्रवेश पत्र में उल्लेखित निर्देश एवं परीक्षा से जुड़े हुये पदाधिकारियों के निर्देशों का उल्लघंन करना।
2) परीक्षा केन्द्र के परिसर (परीक्षा हॉल, शौचालय, बरामदे सहित) में परीक्षा अवधि में बातचीत करना एवं परीक्षा केन्द्र से निर्देशों के विपरीत बिना अनुमति चले जाना।
3) परीक्षा में चाही गई सूचनाऐं छुपाना।
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अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त की जा सकती है। |
2 |
1) परीक्षार्थी की सीट के पास परीक्षा हॉल की दीवारों, फर्नीचर परीक्षार्थी के शरीर के किसी अंग या कपड़ों पर प्रश्न पत्र के विषय की सामग्री लिखी हुई प्राप्त होना या पाया जाना, जिसका उपयोग नहीं किया गया हो।
2) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरपुस्तिका से नकल करने का प्रयास करना। |
अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने व एक साल की अवधि के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगाई जा सकती है।
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3 |
1) उत्तरपुस्तिका से किसी प्रकार की छेड़छाड़/टेम्परिंग करने का प्रयास करना।
2) परीक्षार्थी के पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 2(i) में वर्णित सामग्री जिसका प्रश्नपत्र हल करने में उपयोग किया गया हो, पाया जाना।
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अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने व दो साल की अवधि के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगाई जा सकती है। |
4 |
1) उत्तरपुस्तिका लेकर परीक्षा हॉल से भागना एवं उत्तर पुस्तिका फाड़ना।
2) निर्धारित घोषणाएँ/अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने से इन्कार करना।
3) उत्तरपुस्तिका में अन्य परीक्षार्थी के रोल नम्बर लिखना।
4) उत्तरपुस्तिका में पहचान के चिन्ह बनाना।
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अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने व तीन साल की अवधि के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगाई जा सकती है। |
5 |
1) परीक्षा हॉल / परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थी के पास ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण (सेलफोन, घड़ी, कैमरा आदि) पाया जाना या इनका उपयोग करना।
2) नकल के सबूत नष्ट करना या नष्ट करने का प्रयास करना
3) परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान या के परीक्षा के बाद में परीक्षा से जुडे हुये पदाधिकारियों को डराना, धमकाना या उनसे दुर्व्यवहार करना।
4) प्रश्न पत्र हल करने में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेना।
5) परीक्षा आवेदन में गलत सूचनाएं देना।
6) परीक्षा से जुडे हुये किसी भी व्यक्ति को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करें।
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अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने व पाँच साल की अवधि के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगाई जा सकती है। |
6 |
1) फर्जी/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।
2) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना।
3) परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न करना या उत्पन्न करने का प्रयास करना।
4) परीक्षा की गोपनीयता भंग करना/भंग करने का प्रयास करना।
5) बोर्ड/चयन बोर्ड पर अपने पक्ष में दबाव डालने का प्रयास करना।
6) परीक्षा केन्द्र में कोई भी अस्त्र-शस्त्र लेकर आना।
7) परीक्षा केन्द्राधीक्षक या परीक्षा से जुडे़ हुये किसी व्यक्ति के साथ हाथापाई करना/झगड़ा करना।
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अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने व बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने पर आजीवन रोक लगाई जा सकती है। |
7 |
उपरोक्त के अलावा अन्य सभी प्रकरण। |
बोर्ड के निर्णय के अनुसार |
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नोट:- विस्तृत जानकारी के लिए बोर्ड की वैबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in देखें। |